पालनहार योजना

विकलांग माता/पिता की संतान या कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान

0 से 6 वर्ष की आयु तक 750/- प्रतिमाह । 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1500/- प्रतिमाह ।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता वाले विशेष योग्यजन व्यक्ति की कन्या की शादी पर अनुदान देय

कन्या के विवाह पर 21000/-, 10 वीं पास 31000/- एवं स्नातक पास 41000/- प्रति पुत्री देय। अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी पर देय।

सुखद दांपत्य विवाह अनुदान योजना

40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले युवक/युवती की शादी पर सहायता डेय, पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख वार्षिक

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

 किसी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक ▶ प्राकृतिक रुप से बौने 3 फिट 6 इंच से कम हिजड़ापन से ग्रसित । ▶ आय सीमा 60000/- अधिकतम ।

75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150/- 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को 1250/- रु. प्रतिमाह । कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500/- एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500/- प्रतिमाह ।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के या 80% उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति

देय लाभ

18 वर्ष व उससे अधिक आयु के किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को 1150/- 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को 1250/-

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

निशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक ▶ पारिवारिक आय सीमा 2 लाक रु. वार्षिक ▶ आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक

स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रुप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाती है। जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000रु. जो भी दोनों मे से कम हो का अनुदान ।

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